वाराणसी: धर्मनगरी काशी में धार्मिक त्योहारों और विशेष अवसरों पर नॉनवेज बिक्री पर प्रतिबंध की परंपरा जारी है। इस बार 15 दिसंबर 2025 को नगर निगम क्षेत्र में सभी मांस, मुर्गा और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश श्रद्धालुओं की आस्था और सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए जारी किया गया है। उल्लंघन करने वालों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR और जुर्माने की कार्रवाई होगी।
आदेश की मुख्य बातें:
पूर्ण प्रतिबंध: नगर निगम सीमा में सभी लाइसेंसी और अवैध नॉनवेज दुकानें बंद। बूचड़खाने भी नहीं चलेंगे।
कार्रवाई: पशु कल्याण अधिकारी और जोनल टीमों को निरीक्षण के निर्देश। खुले में या छिपकर बिक्री पर जब्ती और मुकदमा।
कारण: वाराणसी में बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन और श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए जीव हत्या और दुर्गंध से बचाव। पहले नवरात्रि, सावन, महावीर जयंती आदि पर ऐसे आदेश लागू हो चुके हैं।
वाराणसी नगर निगम पहले भी नवरात्रि (पूर्ण 9 दिन), सावन महीने भर और अन्य पर्वों पर नॉनवेज बिक्री रोक चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किमी दायरे में स्थायी प्रतिबंध है। यह कदम श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान और शहर को शुद्ध रखने के लिए लिया जाता है। दुकानदारों से सहयोग की अपील की गई है।
नगर आयुक्त और पशु कल्याण विभाग की टीमें सख्त निगरानी करेंगी। नागरिकों से अपील है कि आदेश का पालन करें ताकि धार्मिक माहौल बना रहे।