कानपुर: 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को ‘आजीवन कारावास’, कोर्ट ने ठोका ₹53,000 का जुर्माना

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक विशेष पोक्सो (POCSO) अदालत ने छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मरते दम तक जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने न केवल आजीवन कारावास का फैसला दिया, बल्कि दोषी पर 53 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण
यह हृदयविदारक घटना कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र की है, जहाँ आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली 6 वर्षीय बच्ची को बहला-फुलाकर अपने पास बुलाया और उसके साथ हैवानियत की। बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजनों को घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।

त्वरित न्याय और कड़ी टिप्पणीविशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन पक्ष के गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा:”ऐसे कृत्य समाज के लिए कलंक हैं और मासूमों की सुरक्षा के लिए कठोरतम दंड अनिवार्य है।”जुर्माने की राशि में से एक बड़ा हिस्सा पीड़ित बच्ची के पुनर्वास और इलाज के लिए दिया जाएगा।

पुलिस और अभियोजन की सक्रियताकानपुर पुलिस ने इस मामले में ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत तेजी से चार्जशीट दाखिल की थी। सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, जिससे पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिल सका।